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मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग • मध्य प्रदेश शासन

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Student Login | कौशल विकास प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रणाली

कौशल विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत आवेदकों हेतु दिशा-निर्देश
  • आवेदक म.प्र. राज्य का मूल निवासी हो।
  • आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो।
  • आवेदक द्वारा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण पूर्व में किसी भी शासकीय विभाग से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो।
  • आवेदक को प्रशिक्षण स्थानीय अथवा आवासीय प्रशिक्षण होने पर अन्य जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। आवासीय प्रशिक्षण में भोजन/आवास निःशुल्क रहेगा।
  • आवेदक को अपनी रुचि अनुसार प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर तीन ट्रेड का चयन करना होगा तथा उसमें से एक ट्रेड में प्रशिक्षणार्थियों की उपलब्धता के आधार पर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।
  • आवासीय/गैर-आवासीय प्रशिक्षण के दौरान आवेदक यदि प्रशिक्षण को बीच में छोड़ता है तो उस पर हुए व्यय राशि की वसूली आवेदक/उसके परिवार से की जा सकेगी।
  • प्रशिक्षण उपरांत आवेदक को परीक्षा देना अनिवार्य होगा। ग्रेड A, B, C के आधार पर उत्तीर्ण होने पर शासकीय नियमानुसार छात्रवृत्ति की पात्रता होगी एवं D ग्रेड लाने पर छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
ऑनलाइन आवेदन हेतु हेल्पलाइन: योजना संबंधी जानकारी हेतु कृपया कॉल करें 0755-2552714
कौशल विकास कार्यक्रम